साल का यह समय जब Salaried Professionals को Tax Saving Investment का प्रमाण जमा करना होता है। कर विशेषज्ञ Gauri Chadha ने कहा
“यदि आप अपने निवेश प्रमाण नियोक्ता को जमा नहीं करते हैं, तो वे 80 C और 80 D जैसी कटौतियों का लाभ दिए बिना आपके कर की गणना करेंगे। परिणामस्वरूप, आपके वेतन से अधिक कर काटा जाएगा और आपको कम वेतन मिलेगा, ”
हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अधिक Tax देना होगा। अपना Income Tax Return दाखिल करते समय, आप वास्तविक कटौती का दावा कर सकते हैं और भुगतान किए गए अतिरिक्त कर के लिए Refund प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमेशा सबूत जमा करने की सलाह दी जाती है ताकि आपका Income Tax Return आपके फॉर्म 16 से मेल खाए और नोटिस मिलने की कोई संभावना न हो। .
तो, क्या आपने अभी भी अपनी Tax Saving योजनाओं को सुलझाया नहीं है, तो इन पांच विकल्पों को देखें:
Life Insurance
Tax Payers को Income Tax की धारा 80 C के तहत 1.50 Lakh रुपये की छूट मिलती है। जिसमें बीमा प्रीमियम भुगतान पर Tax छूट मिलती है. अगर आपके पास जीवन बीमा नहीं है तो आप टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप ऐसा बीमा न खरीदें जो आपको Return देने का वादा कर रहा हो। आपको एक साधारण Term Insurance खरीदना होगा जो आपको जीवन Cover दे रहा है। बीमा से Return कमाने के लालच में न पड़ें क्योंकि इससे आप गलत बीमा उत्पाद में फंस सकते हैं। अगर आपके पास Term Insurance है तो Tax बचत के लिए अतिरिक्त बीमा खरीदना भूल जाइए।
Small Saving Scheme
अगर बीमा है तो आप सरकार की छोटी बचत योजना में निवेश करके Tax बचा सकते हैं। ये योजनाएं चक्रवृद्धि ब्याज के साथ कर छूट भी प्रदान करती हैं। आप डाकघर से राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं जिसमें पांच साल का लॉक-इन और 6.8% ब्याज है। या आप 5.8% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आवर्ती जमा खाता खोल सकते हैं। Public Provident Fund (PPF) खाता किसी Bank या Post Office में खोला जा सकता है। पीपीएफ खाते 15 साल में परिपक्व होते हैं। निवेश पर 7.10% ब्याज मिल रहा है।
Equity Linked Saving Scheme
अगर आप ऐसा निवेश करना चाहते हैं जो आपको Equity Market Return और Tax छूट दे तो Tax सेविंग Equity म्यूचुअल फंड चुनें। इन फंडों का अस्सी फीसदी हिस्सा Equity में निवेश किया जाता है। चाहे आप एसआईपी (छोटी किस्तें) करें या एकमुश्त भुगतान करें, आप अपनी आय से निवेश की राशि कम करके 80 सी कटौती का लाभ उठा सकते हैं। बस यह ध्यान रखें कि ELSS में तीन साल का लॉक इन है और प्रत्येक एसआईपी एक वर्ष के चक्र में परिपक्व होगी।
Health Insurance
यदि आपके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, तो आप 25,000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम चुकाकर 80 डी की अतिरिक्त छूट का दावा कर सकते हैं। अगर आप माता-पिता के लिए भी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो ये छूट 50,000 रुपये तक ली जा सकती है।
National Pension Scheme
रिटायरमेंट के लिए बचत और Tax छूट – एनपीएस निवेश पर आपको धारा 80 CCD 1 (B) के तहत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिलती है। आप पेंशन खाते में पैसा जमा करके Equity और Debt से जुड़े पेंशन फंड में निवेश करते हैं। आपको फंड के प्रदर्शन के आधार पर Return मिलता है। 60 वर्ष की आयु के बाद, आप अपना 60% पैसा कर-मुक्त निकाल सकते हैं और शेष 40% वार्षिकी योजना के माध्यम से निकाल सकते हैं।
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