FY 2023-24 (Assessment Year 2024-25) के लिए Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है, जो बहुत करीब है। अगर आपने अभी तक ITR File नहीं किया है और Deadline बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो इससे नुकसान हो सकता है। इसकी वजह यह है कि अभी तक ITR Filing की समय सीमा बढ़ाने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है. वहीं आयकर विभाग लगातार करदाताओं से 31 जुलाई से पहले Return दाखिल करने के लिए कह रहा है |
ऐसा नहीं है कि समय सीमा के बाद Return दाखिल नहीं किया जाएगा. FY 2023-24 के लिए ITR समय सीमा के बाद भी दाखिल किया जा सकता है। लेकिन यह एक विलंबित ITR होगा, जिसके साथ 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। ऐसे में समय सीमा समाप्त होने से पहले Income Tax Return दाखिल करना बेहतर है। याद रखें कि विलंबित Return को संशोधित नहीं किया जा सकता है।
देर से Return दाखिल करने वालों को आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत विलंब शुल्क या जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कुल आय उसके द्वारा चुनी गई कर प्रणाली के तहत मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है, तो उसे विलंबित ITR दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें लागू होती हैं |