जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों को लाभ और सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। भारत सरकार महिलाओं, लड़कियों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाती है, ताकि सभी नागरिकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके चलते सरकार ने देश के मजदूरों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है।
इस योजना के जरिए सरकार श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये मासिक Pension देने जा रही है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए बस आपको इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु होने पर सामाजिक और आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी इस योजना के तहत, सरकार श्रमिकों को उनके बाद हर महीने 3000 रुपये की Pension देने जा रही है। 60 साल का हो गया. इस योजना में भारत के सभी मजदूर वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से लाभ मिलने के बाद श्रमिकों को बुढ़ापे में अपने खर्चों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकेंगे।
इस Scheme का लाभ उठाने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए ?
1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास Labour Card होना चाहिए।
2. इस योजना में केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ही आवेदन कर सकते हैं।
3. अगर किसी कर्मचारी का NPS, ESIC या EPF कटता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
4. Pension राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
5. इस योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक का मासिक वेतन 15000 या उससे कम होना चाहिए।
6. यदि आवेदक ने पहले ही इस योजना के लिए आवेदन कर दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को Pension राशि का 50% प्रदान किया जाएगा।
7. इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।
8. इस योजना का लाभ उन आवेदकों को नहीं दिया जाएगा जो किसी अन्य Pension योजना का लाभ ले रहे हैं।
इस योजना के लिए Apply कैसे है ?
1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को अपने सभी दस्तावेजों के साथ नजदीकी लोक सेवा केंद्र पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको अपने सभी दस्तावेज सीएससी अधिकारी के पास जमा कराने होंगे।
3. जिसके बाद सीएससी एजेंट आपका फॉर्म भरेगा और आपको फॉर्म का प्रिंटआउट देगा।
4. जिसे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है।