Ministry of Finance के राष्ट्रीय बचत संस्थान के तहत 1968 में पेश की गई, Public Provident Fund (PPF) योजना को Retirement योजना के लिए दीर्घकालिक बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। उच्च जोखिम वाले निवेश से परहेज करने वाले व्यक्तियों के लिए एक विवेकपूर्ण Financial साधन के रूप में मानी जाने वाली PPF योजना सुरक्षा, उचित Return और कर लाभ का मिश्रण प्रदान करती है, जो इसे Retirement कोष के निर्माण के लिए विश्वसनीय अवसर चाहने वालों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है।
चूंकि योजना सरकार द्वारा अनिवार्य है, इसलिए आम निवेशकों की Financial जरूरतों की रक्षा के लिए इसे गारंटीकृत Return के साथ समर्थित किया जाता है। इसके अलावा, PPF खाते में निवेशित धनराशि बाजार से जुड़ी भी नहीं है। निवेशक अपने Financial और निवेश Portfolio में विविधता लाने के लिए PPF व्यवस्था भी अपना सकते हैं। व्यापार चक्र में गिरावट के समय, PPF खाते सालाना निवेश पर स्थिर Return प्रदान कर सकते हैं।
वर्तमान Public Provident Fund Interest दर (PPF) 7.1% है, जो April June 2024 तिमाही के लिए वार्षिक रूप से संयोजित है। अप्रैल 2020 से PPF की Interest दर 7.1% पर बनी हुई है।
हालाँकि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक समय था जब यह योजना 12% की काफी अधिक Interest दर प्रदान करती थी। इस अवधि के दौरान, जमा सीमा दो वर्षों के लिए 40,000 रुपये और लगभग 12 वर्षों के लिए 60,000 रुपये निर्धारित की गई थी।
1968 में जब यह योजना शुरू हुई थी, तब PPF पर Interest दर सिर्फ 4.8% थी जबकि अधिकतम निवेश सीमा सिर्फ 15,000 रुपये थी। Public Provident Fund (PPF) Interest दरों पर ऐतिहासिक डेटा बताता है कि 01.04.1986 से 31.03.1988 और 01.04.1988 से 14.01.2000 तक Interest दर 12% थी। इसके बाद 15.01.2000 से 28.02.2001 के बीच Interest दर घटकर 11% हो गई।
पिछले दशक में, PPF Interest दर में 7.1% और 8.8% के बीच उतार-चढ़ाव आया। विशेष रूप से, 01.04.2012 से 31.03.2013 तक यह 8.80% पर पहुंच गया।
इसके बाद 01.04.2013 से 31.03.2016 तक Interest दर 8.7% रही। हालाँकि, 01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान, PPF जमा सीमा 1 Lakh रुपये तक सीमित थी, जो बाद में 01.04.2014 से बढ़कर 1.5 Lakh रुपये हो गई।
PPF पर Tax कैसे लगता है ?
Public Provident Fund (PPF) एक अत्यधिक प्रभावी कर-बचत निवेश उत्पाद है जो ट्रिपल टैक्स छूट श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसे आमतौर पर Exempt – Exempt – Exempt (EEE) के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कर लाभ तीन महत्वपूर्ण चरणों में प्राप्त किया जाता है: निवेश, संचय और निकासी।
PPF के प्राथमिक लाभों में से एक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 C के तहत कटौती के लिए इसकी पात्रता है। निवेशक प्रति Financial वर्ष 1.5 Lakh रुपये तक के निवेश पर कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, PPF खाते पर अर्जित Interest को कर – मुक्त दर्जा प्राप्त है।
इसके अलावा, परिपक्वता पर, कर लाभ के दायरे को बढ़ाते हुए, PPF खाते से संचित राशि को कर-मुक्त निकाला जा सकता है। इस कर छूट में मूल निवेश राशि और अर्जित Interest दोनों शामिल हैं। ये महत्वपूर्ण कर लाभ PPF को उन व्यक्तियों के लिए पसंदीदा निवेश का साधन बनाते हैं जो अपनी Financial सुरक्षा का पोषण करते हुए कर बचत को अनुकूलित करना चाहते हैं।
PPF Account खोलने के लिए आपको क्या क्या Documents चाहिए ?
Public Provident Fund खाते के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है –
- KYC documents: Aadhaar, Voter ID, Driver’s License
- PAN card
- Residential address proof
- Form for nominee declaration
- Passport sized photograph
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