Income Tax Department ने मंगलवार को Tax Payers को 31 May यानी इस शुक्रवार तक अपने Permanent Account Number (PAN) को आधार से जोड़ने के लिए एक नई अधिसूचना जारी की। X पर Post करते हुए, IT Department ने कहा कि स्रोत पर Tax Deducted at Source (TDS) से बचने के लिए इस समय सीमा को पूरा करना महत्वपूर्ण है।
Income Tax Department ने कहा:
कृपया ध्यान दें Tax Payers, कृपया 31 May, 2024 से पहले अपने PAN को Aadhar से Link करें… 31 May तक अपने PAN को अपने Aadhar से लिंक करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपको Income Tax Act 1961, की Section 206 AA और 206 CC के तहत उच्च Tax Deduction / Tax Collection का सामना नहीं करना पड़ेगा। 31 March 2024 से पहले किए गए लेन देन के लिए निष्क्रिय पैन के कारण।
Link न होने का बड़ा असर Income Tax Return (ITR) Filing पर पड़ेगा। ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 July, 2024 है। इससे पहले, CBDT ने नागरिकों से PAN – Aadhar Linking के लिए भी कहा था। 23 April, 2024 को जारी एक परिपत्र (CBDT परिपत्र संख्या 6 / 2024) में, केंद्रीय प्रत्यक्ष Tax Board (CBDT) ने PAN को आधार से नहीं जोड़ने के नियमों और संभावित परिणामों की रूपरेखा दी।
23 April, 2024 को, CBDT ने एक परिपत्र जारी किया, जिसमें Deduction and Collections (जिन्होंने Tax Deduction liya है) की शिकायतों को हल करने के मुद्दे को संबोधित किया, जिन्होंने Regular Rate पर TDS / TCS एकत्र किया था, लेकिन उन्हें दोगुनी Rate पर Deduction / collection करने की आवश्यकता थी। 1 April, 2023 से कटौतीकर्ता का PAN निष्क्रिय (Aadhar से Unlink) होने के कारण। कटौतीकर्ताओं को ऐसे लेन देन के कारण TDS / TCS की “Short deduction / Collection” में चूक करने के लिए Income Tax Department से Tax Notice मिला।
CBDT ने कहा
“ऐसे मामलों में, चूंकि deduction / Collection उच्च दर पर नहीं किया गया है, विभाग द्वारा अधिनियम की Section 200 A या Section 206 CB के तहत TDS / TCS विवरणों की प्रोसेसिंग करते समय deduction / Collection के खिलाफ मांग उठाई गई है, क्योंकि मामला हो सकता है, ”
Income Tax Act की Section 139 AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 July, 2017 तक Permanent Account Number (PAN) आवंटित किया गया है, और जो Aadhar Number प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे निर्धारित Form में अपना आधार नंबर सूचित करना होगा। और यदि आप 30 June 2023 तक इसे अपने आधार से Link नहीं करते हैं तो आपका PAN निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, जो लोग छूट वाली श्रेणी में आते हैं, वे PAN के निष्क्रिय होने के प्रभाव के अधीन नहीं होंगे।
Aadhar और PAN को Link करने के चरण
1. Income Tax E Filling Portal पर जाएं. Home Page पर Quick Links के नीचे ‘Link Aadhar Status’ पर click करें।
2. PAN और Aadhar Number का विवरण दर्ज करें और ‘Link Aadhar Status’ पर Click करें।
3. यदि आपका PAN और Aadhar Number नहीं है, तो आपको एक Pop up संदेश दिखाई देगा, जो आपसे उन्हें Link करने के लिए कहेगा।
4. PAN Number, Aadhar Number, Aadhar पर अपना नाम और अपना Mobile Number जैसे विवरण दर्ज करें।
5. यदि Aadhar Card में केवल जन्म वर्ष का उल्लेख है तो वर्ग का चयन करें, और उस Box पर भी Tick करें जहां आप अपने आधार विवरण को मान्य कराने के लिए सहमत हैं। ‘Link Aadhar’ पर Click करें.
6. Captcha Code दर्ज करें। OTP Registered Mobile Number पर भेजा जाएगा और मान्य बटन पर क्लिक करें।