Health Insurance का प्रीमियम भुगतान आपको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 D के तहत अतिरिक्त कटौती दे सकता है। आयकर की धारा 80 C आपकी आय पर कटौती का दावा करने का अब तक का सबसे लोकप्रिय तरीका है। अक्सर लोग टैक्स बचत निवेश के लिए धारा 80 C से आगे नहीं देखते हैं। लेकिन 80 D को न भूलें क्योंकि यह न केवल आपका टैक्स बचाता है बल्कि आपको स्वास्थ्य कवर खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।
आप रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं. अपने, अपने जीवनसाथी और अपने आश्रित बच्चों के लिए Health Insurance प्रीमियम का भुगतान करके 25,000 रु | यदि आप अपने माता – पिता के लिए Health Insurance प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं तो आप 25,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती जोड़ सकते हैं।
अगर आपके माता – पिता 60 साल या उससे अधिक उम्र के हैं तो आप उनके प्रीमियम भुगतान पर 50,000 रुपये तक की छूट पा सकेंगे। यानी अपने लिए 25,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए 50,000 रुपये – कुल 75,000 रुपये की छूट का दावा किया जा सकता है।
निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए 80 D के तहत 5,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है। यदि आप रक्त परीक्षण या पूरे शरीर की जांच कराते हैं, तो आप इस खर्च को कटौती के रूप में दावा कर सकते हैं। लेकिन यह 25,000 की सीमा में ही शामिल होगा | आप प्रीमियम भुगतान पर 20,000 रुपये तक की छूट और प्रिवेंटिव हेल्थ Check up पर 5,000 रुपये से अधिक की छूट पा सकते हैं।
नकद भुगतान न करें. चाहे आप प्रीमियम का भुगतान करें या निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए भुगतान करें, भुगतान चेक, कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से किया जाना चाहिए। आपके भाई-बहनों के बीमा के लिए किए गए भुगतान पर 80 D के तहत कोई कटौती उपलब्ध नहीं है। संगठनों द्वारा दिया गया समूह Health Insurance कवर धारा 80D के अंतर्गत कवर नहीं होता है
यदि वरिष्ठ नागरिकों के पास Health Insurance नहीं है, तो वे 80D के माध्यम से अपने चिकित्सा व्यय का दावा कर सकते हैं। 50,000 तक का लाभ उठाया जा सकता है. अगर बच्चे यह खर्च कर रहे हैं तो वे इसका दावा कर सकते हैं या वरिष्ठ नागरिक खुद इसका दावा कर सकते हैं।
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