भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। सरकार अलग-अलग वर्ग के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये योजनाएं लाती है। भारत में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ऐसे लोग असंगठित क्षेत्र में काम करके पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक स्थिरता बहुत कम होती है।
इसीलिए भारत सरकार इन लोगों के लिए विशेष योजनाएं चलाती है। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद सरकार द्वारा हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है। श्रम योगी मानधन योजना में कौन आवेदन कर सकता है और इसकी प्रक्रिया क्या है, आइए आपको बताते हैं।
इस योजना के लिए कौन Apply कर सकते है ?
योजना के तहत भूमिहीन खेतिहर मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक, चाय बेचने वाले, दर्जी, मोची, दूसरे लोगों के घरों में ऐसा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना में लाभ ले सकता है। योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
इसके लाभ क्या है ?
भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत वे लोग आवेदन नहीं कर सकते जो कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ से नहीं जुड़े हैं। इसके साथ ही कोई भी कर्मचारी जो एनपीएस और ईएसआईसी का लाभ नहीं लेता है, वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता है। योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की मासिक आय 15000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस योजना के लिए Apply कैसे करे ?
प्रधानमंत्री श्रमजीवी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए। इनमें आधार कार्ड और सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र शामिल है। बैंक खाता पासबुक और एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आवश्यक है। इन सभी दस्तावेजों के साथ आवेदक किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर प्रधानमंत्री श्रमजीवी योजना के तहत अपना खाता खुलवा सकता है।
और योजना का लाभ उठा सकते हैं. आपको बता दें कि सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था की है. इसके लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/index.php?lang=2 पर जाकर योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।