कुछ दिन पहले Income Tax विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 22 July 2024 को 4 Crore से ज्यादा ITR दाखिल किए गए हैं, जबकि पिछले साल 31 July तक साढ़े सात Crore से ज्यादा लोगों ने Income Tax Return दाखिल किया था. पिछले साल की तरह इस साल भी Income Tax Return (ITR file) भरने की आखिरी तारीख 31 July है और अगर आप समय सीमा के बाद ITR दाखिल करते हैं तो आपको अपनी आय के अनुसार जुर्माना देना होगा। लेकिन कुछ लोग 31 July के बाद भी बिना जुर्माना चुकाए ITR file कर सकते हैं |
हर साल Crore करदाताओं के लिए सिरदर्द बनी ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख धीरे-धीरे नजदीक आ रही है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और कर्मचारियों, वेतनभोगी और पेंशनभोगियों, एचयूएफ और के लिए ITR दाखिल करना शुरू हो चुका है। ऐसी लेखा पुस्तकें जिनमें ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है। ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 July तय की गई है, लेकिन Income Tax विभाग ने कुछ करदाताओं को ITR दाखिल करने के लिए तीन महीने का और समय दिया है।
जिन पेशेवरों के खातों का ऑडिट होना जरूरी है, वे 31 अक्टूबर तक Income Tax Return दाखिल कर सकते हैं। Income Tax विभाग ने ऐसे कारोबारियों को किसी मान्यता प्राप्त सीए से खातों का ऑडिट कराने और फिर ITR दाखिल करने के लिए तीन महीने का और समय दिया है। अगर कारोबारियों के पास कोई खाता है, जिसमें ऑडिट की जरूरत है तो उन्हें Tax Return दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है |