आज के ज़माने मैं आप Mutual Fund मैं तो निवेश करते ही होंगे।
ऐसे मैं आपके मन मैं ये सवाल तो आया ही होगा की क्या आप बिना tax दिए अपनी Muutal Fund निकल सकते है ?
अगर आप Equity Mutual Funds से एक वर्ष के बाद निकलते है तो आपको Tax नहीं।
अगर आप Debt Mutual Funds से 3 वर्ष के बाद निकलते है तो आपको Tax नहीं।
अगर आप Equity Mutual Funds से 1 वर्ष से पहले निकलते है तो आपको Tax 15 % देना होगा।
अगर आप Debt Mutual Funds से 3 वर्ष से पहले निकलते है तो आपको Tax Slab के अनुसार Tax देना होगा।
अगर आप SIP करते है तो उसको आपको पूर्ण होने देना है।
तो ध्यान रखिये की आप एक्विटीले तो 1 वर्ष के लिए और Debt ले तो 3 वर्ष के लिए।